Jharkhand News: रांची प्रशासन ने 8 मई से शहर के प्रमुख VIP क्षेत्रों में अगले 60 दिनों या अगले आदेश तक धारा 144 (CRPC) लागू कर दी है। CM आवास, राजभवन, झारखंड हाईकोर्ट, नई विधानसभा, प्रोजेक्ट भवन, और HEC जैसे संवेदनशील इलाकों के आसपास 100-500 मीटर के दायरे में धरना, प्रदर्शन, रैली, या जुलूस पर सख्त पाबंदी होगी।
यह फैसला हाल के दिनों में जैकिर हुसैन पार्क के बजाय VIP क्षेत्रों में अनधिकृत प्रदर्शनों के कारण सरकारी कामकाज और यातायात व्यवस्था में बाधा के चलते लिया गया।
रांची DC राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि निषेधाज्ञा 4 जुलाई तक प्रभावी रहेगी, और उल्लंघन करने वालों पर IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।
निषेधाज्ञा लागू होने का कारण
पिछले कुछ हफ्तों में जैकिर हुसैन पार्क, जो धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान है, को नजरअंदाज कर प्रदर्शनकारी CM आवास, राजभवन, और हाईकोर्ट के मुख्य द्वारों पर इकट्ठा हुए।
इन प्रदर्शनों ने सरकारी कार्यालयों में कामकाज को बाधित किया और कांके रोड, डोरंडा, और बरियातू में घंटों जाम लगा। 4 मई को JMM समर्थकों के CM आवास के बाहर प्रदर्शन और 6 मई को BJP कार्यकर्ताओं की राजभवन रैली ने स्थिति को और गंभीर बना दिया।
रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा ने कहा, “VIP क्षेत्रों में अनधिकृत प्रदर्शन कानून-व्यवस्था के लिए खतरा हैं। निषेधाज्ञा नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए है।”
X पर एक पोस्ट में लिखा गया, “रांची में धारा 144 जरूरी थी, वरना जाम और अराजकता से शहर ठप हो जाता।”
यहां रहेगा निषेधाज्ञा लागू
CM आवास (कांके): 100 मीटर की परिधि।
राजभवन: 100 मीटर का दायरा, जैकिर हुसैन पार्क को छोड़कर।
झारखंड हाईकोर्ट: 100 मीटर का दायरा।
नई विधानसभा: 500 मीटर की परिधि।
प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस: 100 मीटर का दायरा।
HEC और प्रोजेक्ट भवन: 200 मीटर की परिधि।
जानें निषेधाज्ञा के नियम
बिना पूर्व अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली, या जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित।
बंदूक, तलवार, तीर-धनुष, या किसी भी हथियार को ले जाना सख्त मना।
बिना अनुमति लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषिद्ध।
किसी भी तरह की सभा या भीड़ इकट्ठा करने पर रोक।
अनुमति के लिए प्रदर्शनकारियों को DC कार्यालय में आवेदन करना होगा, और केवल जैकिर हुसैन पार्क में नियंत्रित प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी।




