Homeक्राइमरांची में हत्या के दोषी कुर्बान को उम्रकैद, 15 हजार का Fine...

रांची में हत्या के दोषी कुर्बान को उम्रकैद, 15 हजार का Fine भी लगाया

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Ranchi Civil court: अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को 5 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी कुर्बान उर्फ टेनिया को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने 21 मई को कुर्बान को दोषी ठहराया था।

घटना 21 जनवरी 2020 की है, जब हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के नेजाम नगर निवासी कुर्बान ने विवाद के चलते सुभान पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई ने हिंदपीढ़ी थाना में FIR दर्ज कराई थी।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस गवाही पेश की, जिसके आधार पर अदालत ने कुर्बान को दोषी करार देकर सजा सुनाई।

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