Latest Newsभारतबेंगलुरु भगदड़ मामले में KSCA को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

बेंगलुरु भगदड़ मामले में KSCA को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

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Bengaluru stampede: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को RCB के सम्मान समारोह के दौरान हुई भगदड़ मामले में कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को बड़ी राहत दी है।

कोर्ट ने KSCA के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति क्षेत्राधिकार न छोड़ने का निर्देश दिया। RCB के वकील ने मार्केटिंग हेड की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया।

11 की मौत, 56 घायल, FIR रद्द करने की मांग

4 जून को IPF विजेता RCB के सम्मान समारोह के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत और 56 लोग घायल हो गए। कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में तीन आयोजकों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का केस दर्ज किया था।

KSCA के मैनेजमेंट, अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम ने इस FIR को रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

जांच जारी, गिरफ्तारी नहीं: कोर्ट

जस्टिस एसआर कृष्णा कुमार ने याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति क्षेत्र छोड़ने से मना किया। कोर्ट ने कहा, “अगली सुनवाई तक KSCA प्रबंधन के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा, बशर्ते वे जांच में सहयोग करें।”

एडवोकेट जनरल शशि किरण ने बताया कि पुलिस फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन RCB के मार्केटिंग हेड को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वह कथित तौर पर दुबई भागने की कोशिश कर रहा था।

“CM के आदेश पर अवैध गिरफ्तारी”

RCB के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि मार्केटिंग हेड की गिरफ्तारी अवैध थी। उन्होंने कहा, “गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बताया गया। यह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान के बाद हुई, जिसमें उन्होंने आयोजकों- RCB, DNA एंटरटेनमेंट और KSCA को गिरफ्तार करने की बात कही थी।”

वकील ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी का अधिकार केवल जांच अधिकारी को है, न कि मुख्यमंत्री को। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी।

KSCA ने खुद को बताया निर्दोष

KSCA ने याचिका में कहा कि इस घटना के लिए उनके पदाधिकारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनका आयोजन से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें राज्य सरकार के इशारे पर निशाना बनाया जा रहा है।

कोर्ट ने KSCA अधिकारियों को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया और याचिका पर सुनवाई 16 जून तक स्थगित कर दी।

KSCA का दावा, हमारा कोई रोल नहीं

KSCA ने बयान जारी कर कहा कि सम्मान समारोह का आयोजन सरकार ने विधान सौधा में किया था, न कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में। उनका स्टेडियम से संबंध केवल वेन्यू किराए और क्रिकेट तक सीमित है।

KSCA ने RCB, सरकार और इवेंट आयोजकों पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए खुद को इस घटना से अलग किया।

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