ABS and two BIS-certified Helmets will be Mandatory: सड़क पर दोपहिया वाहन चलाने वालों की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। बढ़ती रोड एक्सीडेंट्स को देखते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) जल्द ही नया नियम लागू करेगा।
इसके तहत जनवरी 2026 से भारत में बनने वाली सभी नई मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिवार्य होगा, चाहे इंजन की क्षमता कितनी भी हो। साथ ही, हर दोपहिया वाहन के साथ दो BIS-सर्टिफाइड हेलमेट देना भी जरूरी होगा।
ABS क्या है और क्यों जरूरी?
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) एक सेफ्टी फीचर है जो अचानक ब्रेक लगाने पर टायर को लॉक होने से रोकता है। इससे बाइक का बैलेंस बना रहता है और फिसलने का खतरा कम होता है।
मान लीजिए, आप तेज रफ्तार में बाइक चला रहे हैं और सामने अचानक कोई गाड़ी या रुकावट आ जाए। ऐसे में जोर से ब्रेक लगाने पर टायर लॉक हो सकते हैं, जिससे बाइक स्लिप कर सकती है। ABS इस खतरे को कम करता है।
ABS कैसे काम करता है?
ABS में सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) टायर की स्पीड पर नजर रखते हैं। अगर ब्रेक लगाने पर टायर लॉक होने लगता है, तो ABS तुरंत ब्रेक का प्रेशर कम करता है और फिर दोबारा ब्रेक लगाता है।
यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि राइडर को बाइक पर पूरा कंट्रोल रहता है। ABS दो तरह का होता है:
सिंगल चैनल ABS: सिर्फ सामने वाले टायर पर काम करता है।
डुअल चैनल ABS: आगे और पीछे दोनों टायरों पर काम करता है, जो ज्यादा सेफ है।
अभी क्या है नियम?
फिलहाल, केवल 125 सीसी से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स में ABS अनिवार्य है। इसका मतलब है कि भारत में बिकने वाली करीब 45% कम्यूटर बाइक्स, जैसे हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन, टीवीएस स्पोर्ट, और बजाज प्लैटिना में यह फीचर नहीं है।
नए नियम से हर नई बाइक में ABS मिलेगा, जो 70 किमी/घंटा की स्पीड पर भी दुर्घटना के जोखिम को कम करेगा।
दो हेलमेट का नियम
ABS के साथ-साथ, सरकार वाहन निर्माताओं और डीलरों के लिए नया नियम ला रही है। अब हर दोपहिया वाहन की खरीद पर दो BIS-सर्टिफाइड हेलमेट देना अनिवार्य होगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जरूरत पर जोर दिया है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 44% मौतें दोपहिया वाहन चालकों की होती हैं, जिनमें ज्यादातर सिर की चोट के कारण होती हैं। दो हेलमेट का नियम सेफ्टी को और बढ़ाएगा।