Fine of Rs 30,000 for not giving iPhone 13: पश्चिम सिंहभूम जिले के नीमडीह में एक Jio स्टोर के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चाईबासा ने कड़ा फैसला सुनाया है। स्टोर ने ग्राहक से iPhone 13 की पूरी रकम (64,900 रुपये) वसूलने के बावजूद फोन डिलीवर (Deliver) नहीं किया।
आयोग ने स्टोर पर 30,000 रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है और ग्राहक को पूरी राशि तत्काल लौटाने का निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
गीतीलादेर, तांतनगर निवासी दशरथ गोप ने 12 जनवरी 2024 को उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने नीमडीह के Jio स्टोर से iPhone 13 (128 GB, Blue Color) खरीदने के लिए HDFC Bank से फाइनेंस (Finance) करवाया और 64,900 रुपये की पूरी कीमत स्टोर को चुका दी।
स्टोर प्रबंधन ने कुछ दिनों में फोन देने का वादा किया, लेकिन न तो फोन डिलीवर किया गया और न ही पैसे लौटाए गए। पुराने मैनेजर के बाद नए मैनेजर ने भी सिर्फ आश्वासन दिए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आखिरकार, दशरथ गोप ने न्याय के लिए उपभोक्ता आयोग का रुख किया।
आयोग का फैसला
मामले की सुनवाई उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और सदस्य श्रीमती देवश्री चौधरी की पीठ ने की। 23 अगस्त 2025 को सुनाए गए फैसले में आयोग ने Jio स्टोर को सेवा में कमी (Service Deficiency) और ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud) का दोषी पाया।
आयोग ने स्टोर को आदेश दिया कि वह दशरथ गोप को 64,900 रुपये की पूरी राशि तुरंत लौटाए और उपभोक्ता की परेशानी के लिए 30,000 रुपये का अतिरिक्त हर्जाना (Compensation) भी दे।


