Jaipur News: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय में बतौर पूर्व विधायक पेंशन के लिए दोबारा आवेदन किया है। सचिवालय के अधिकारियों ने पुष्टि की कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। यह कदम राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि धनखड़ ने राजस्थान से ही यह आवेदन क्यों किया।
राजस्थान से क्यों किया आवेदन?
74 वर्षीय जगदीप धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रहे थे। उस दौरान वे 2019 तक विधायक पेंशन प्राप्त करते थे। हालांकि, 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और बाद में उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पेंशन रोक दी गई थी। राजस्थान विधानसभा के नियमों के अनुसार, कोई भी पूर्व विधायक पेंशन का हकदार है, भले ही उसने बाद में कोई बड़ा संवैधानिक पद संभाला हो। यही कारण है कि धनखड़ ने राजस्थान से आवेदन किया।
स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा
धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके परिवार ने स्पष्ट किया है कि वे फिलहाल किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे और पूर्ण विश्राम पर हैं। इस पृष्ठभूमि में उनका पेंशन के लिए आवेदन करना उनके कानूनी अधिकारों का उपयोग माना जा रहा है।
कितनी मिलेगी पेंशन?
राजस्थान विधानसभा के नियमों के अनुसार, पूर्व विधायकों को 35,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। 70 वर्ष से अधिक आयु होने पर 20% अतिरिक्त राशि जोड़ी जाती है। इस आधार पर धनखड़ को प्रतिमाह लगभग 42,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यह राशि उन्हें उपराष्ट्रपति और पूर्व सांसद के रूप में मिलने वाली अन्य पेंशनों से अतिरिक्त होगी।