Homeझारखंडझारखंड हाईकोर्ट ने स्निग्धा सिंह को अंतरिम राहत देने से किया इनकार

झारखंड हाईकोर्ट ने स्निग्धा सिंह को अंतरिम राहत देने से किया इनकार

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Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को हजारीबाग सदर थाना (कांड संख्या 11/2025) में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को 19 नवंबर तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। स्निग्धा सिंह पर हजारीबाग में 28 डिसमिल गैर-मजरुआ जंगल झाड़ की सरकारी भूमि को अवैध रूप से खरीदने और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से उसका म्यूटेशन गलत तरीके से कराने का आरोप है। ACB इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें स्निग्धा सिंह के पति विनय कुमार सिंह भी आरोपी हैं।

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