अवैध हथियार मामले में चार दोषियों को 10 साल तक की सज़ा, रांची कोर्ट का बड़ा फैसला

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Ranchi Civil Court : रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त-18 ने अवैध हथियार और विस्फोटक पदार्थ (Explosive Substance) रखने के एक बड़े मामले में फैसला सुनाते हुए चार लोगों—नवील अंसारी, जहिर अंसारी, मुबारक अंसारी और रज़िया खातून—को कठोर कारावास की सज़ा दी है।

अदालत ने सभी को अलग-अलग धाराओं में दोषी मानते हुए 8 से 10 साल तक की जेल की सज़ा सुनाई। यह फैसला काफी समय से चल रहे मामले में अहम माना जा रहा है।

2018 में हुई थी हथियारों की बड़ी बरामदगी

यह पूरा मामला 26 मार्च 2018 का है, जब कोतवाली DSP की टीम ने एक विशेष अभियान चलाया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हिंदपीढ़ी निवासी मुस्ताक के घर में किराए पर रह रहे नबील अख्तर, मुबारक अंसारी, जाहिर अंसारी और रज़िया खातून को गिरफ्तार किया था।

घर की तलाशी में मिली AK-47 और कई पिस्तौल

पुलिस जब घर की तलाशी कर रही थी, तब एक बोरे में छिपाकर रखे गए हथियार मिले। बरामद सामान में 1 AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 6 देसी पिस्तौल और 56 जिंदा कारतूस शामिल थे। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिलने से पुलिस भी चौंक गई थी।

कोर्ट का फैसला—सख्त सज़ा जरूरी

लंबी सुनवाई के बाद Court ने माना कि आरोपियों के पास मिले हथियार समाज के लिए गंभीर खतरा थे। इसलिए उन्हें कठोर कारावास की सज़ा देना जरूरी है। कोर्ट के इस फैसले को कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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