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अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल को दी बेल, फिर…

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Bail to Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मंगलवार को सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के खिलाफ टिप्पणी के मामले में जमानत दे दी।

MP-MLA की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी MP-MLA अदालत के न्यायाधीश योगेश यादव के समक्ष पेश हुए और ‘बेल बॉन्ड’ भरने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। कोर्ट में करीब 15 मिनट रहने के बाद Rahul Gandhi अदालत से निकल गए। मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।

कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था।

परिवादी विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में Rahul Gandhi ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे वो आहत हुए।

परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने परिवादी और अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ‘Bharat Jodo Nyay Yatra’ के तहत अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में सोमवार को रात्रि प्रवास पर थे। इसके बाद मंगलवार वह गृह मंत्री Amit Shah के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुलतानपुर की MP-MLA अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे थे।

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