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झारखंड हाई कोर्ट में बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में अब चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय (Rangan Mukhopadhyay) की कोर्ट ने मंगलवार को साहिबगंज (Sahibganj) के बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में बरहरवा थाने में दर्ज मामले की 24 घंटे में क्लीन चिट देने के मामले की CBI जांच का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के आलोक में मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

झारखंड हाई कोर्ट में बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में अब चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई- Barharwa toll plaza tender case will be heard after four weeks in Jharkhand High Court

राज्य सरकार ने सुनवाई स्थगित करने का किया आग्रह

इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से ED को प्रतिवादी बनाने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने संबंधित आदेश के प्रति को Court में प्रस्तुत किया गया।

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा (Abhay Mishra) ने कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है।

वहीं राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया गया।

झारखंड हाई कोर्ट में बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में अब चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई- Barharwa toll plaza tender case will be heard after four weeks in Jharkhand High Court

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तिथि मार्च में किया निर्धारित

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट द्वारा ED को मामले में प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश पर रोक लगा दी थी।

सरकार की ओर ED को मामले में प्रतिवादी बनाने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामले में ED को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की तिथि मार्च माह में निर्धारित की है।

पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार, आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई थी।

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