Homeझारखंडचेक बाउंस मामले में कोर्ट ने दोषी को दी 2 साल की...

चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने दोषी को दी 2 साल की सजा,साथ ही ₹60 लाख क्षतिपूर्ति..

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

Chaibasa Check Bounce: बुधवार को प्रथम श्रेणी नायक अधिकारी ऋषि कुमार की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी जमशेदपुर (Jamshedpur) के बिरसा नगर निवासी सुशांत देव को 2 साल की सजा सुनाई। साथ ही 60 लाख रुपया क्षतिपूर्ति जमा करने का निर्देश दिया।

बता दें कि खिलाफ चक्रधरपुर निवासी भीमसेन सोलंकी ने 17 फरवरी 2022 को न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराया। बताया गया था कि सुशांत देव स्मिता इंटरप्राइजेज (Sushant Dev Smita Enterprises) के प्रोपराइटर है।

उन्होंने भीमसेन सोलंकी से कंपनी में इन्वेस्ट प्लेन में लगाने के लिए 40 लाख रुपया लिया। सुशांत देव के साथ इकरार हुआ था कि हर महीना रिटर्न के रूप में 10 से 15 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। सुशांत देवद्वारा ऐसा नहीं किया गया। भीमसेन सोलंकी ने पैसा के लिए दबाव डालने लगा तो सुशांत देव ने 9 दिसंबर 2021 को 40 लाख रुपया का एक चेक भीमसेन सोलंकी को दिया। इसके बाद 2 लाख और 5 लाख का और दो चेक दिया।

सुशांत देव के बैंक खाते में पैसा नहीं रहने के कारण सभी चेक बाउंस कर गया। इसके बाद Bhimsen Solanki ने अपने अधिवक्ता के द्वारा सुशांत देव को नोटिस भेजा। उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद Bhimsen Solanki ने न्यायालय में सुशांत देव के खिलाफ चेक बाउंस करने का मामला दर्ज कराया।

spot_img

Latest articles

रांची को अतिक्रमण-मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम की दो अहम बैठकों में बड़े निर्देश

Important meetings of the Municipal Corporation: रांची नगर निगम में शुक्रवार को शहर की...

इंडिगो संकट पर DGCA सख्त: CEO पीटर एल्बर्स दोबारा पूछताछ में हुए शामिल

DGCA Cracks down on IndiGo crisis : देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस कंपनियों...

खबरें और भी हैं...