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सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच 13-14 सितंबर को करेगी EWS आरक्षण पर सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) की पांच सदस्यीय संविधान बेंच EWS आरक्षण और आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर 13 और 14 सितंबर को सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली संविधान बेंच ने यह आदेश दिया।

चीफ जस्टिस के अलावा इस संविधान बेंच में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल हैं। याचिका में 2019 के EWS आरक्षण कानून को चुनौती दी गई है।

चार वकीलों को नोडल वकील नियुक्त किया है

Court ने इस मामले में चार वकीलों को नोडल वकील नियुक्त किया है। यह वकील EWS आरक्षण और मुस्लिमों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आरक्षण देने वाली याचिकाओं में समान दलीलों पर गौर करेंगे।

Court इन दोनों मामलों पर सुनवाई करने के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिखों को अल्पसंख्यक आरक्षण देने के मामले पर भी विचार करेगा।

इसके अलावा संविधान बेंच SC की अपीलीय और संविधान बेंचों में विभाजन करने और सुप्रीम कोर्ट (SC) की क्षेत्रीय बेंच बनाने की मांग पर भी सुनवाई करेगी।

संविधान बेंच ने यह साफ किया है कि सबसे पहले वो आरक्षण के मसले की सुनवाई करेगी, क्योंकि इनमें कई मसले एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

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