भारत

अदालत ने नवाब मलिक के बेटे-बहू को दी अग्रिम जमानत

मुंबई: यहां की सत्र अदालत (Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) के बेटे फराज (Faraj) और उनकी फ्रांसीसी बहू लॉरा हेमलिन (Laura Hamlin) उर्फ आयशा को वीजा अवधि विस्तार कराने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेज जमा कराने के मामले में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी।

न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने दंपति की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

अदालत ने नवाब मलिक के बेटे-बहू को दी अग्रिम जमानत

 

एजेंट द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा के शिकार हुए हैं

मुंबई के उपनगर स्थित कुर्ला पुलिस थाने में पिछले सप्ताह दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (FIR) की गई थी।

पुलिस के मुताबिक, फ्रांसीसी नागरिक (French Citizen) हेमलिन ने पर्यटन वीजा को दीर्घावधि निवास वीजा में परिवर्तित कराने के लिए दिए गए आवेदन में कथित तौर पर जाली दस्तावेज जमा किए थे।

दंपति ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वे एजेंट द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा के शिकार हुए हैं।

दंपति ने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) हासिल करने के लिए उन्होंने एजेंट की सेवा ली जो विवाद के केंद्र में है।

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