Homeझारखंडअगवा कर तीन दिन तक जंगल में किया रेप, अदालत ने सुनाई...

अगवा कर तीन दिन तक जंगल में किया रेप, अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

Palamu Crime News: पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित रामेश्वर सिंह को दोषी पाते हुए 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

पोक्सो एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज थी

इस संबंध में छतरपुर के बिषयपुर के राजनारायण सिंह (बदला नाम) ने छतरपुर थाना में रामेश्वर सिंह के विरुद्ध कांड संख्या 50/2022 दिनांक 26.5.2022 को भारतीय दंड विधान की धारा 376, 323, 504, 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के अंतर्गत नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

क्या था पूरा मामला?

आरोप था कि 23 मई 2022 की शाम पीड़िता अपने गांव में शादी में शामिल होने गई थी। शादी की बारात देखकर पीड़िता लघुशंका करने गई।

उसी समय आरोपित ने पीड़िता को पकड़कर उसका मुंह बंद कर दिया और ज़बरदस्ती हरहरवा पहाड़ स्थित जंगल की तरफ ले गया।

आरोपित के भाई ने पीड़िता के साथ मारपीट की थी

पीड़िता को तीन दिनों तक जंगल मे रखा तथा उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया।घटना के तीन दिन बाद पीड़िता किसी तरह आरोपित के चंगुल से निकल कर भागी एवं घर आकर घटना के सम्बंध में अपने माता पिता को बताई।

पीड़िता अपने माता पिता के साथ थाना जा रही थी तो आरोपित के भाई ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की थी। घटना के समय पीड़ित की उम्र 14 वर्ष थी।

spot_img

Latest articles

जिला अदालत भवन निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, मांगी पूरी रिपोर्ट

High Court Strict on Construction of District court Building : राज्य की जिला अदालतों...

पलामू में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की ओर बड़ा कदम, बनेगा 6 मंजिला बहुउद्देश्यीय पुलिस भवन

Major step Towards Modern Policing in Palamu: पलामू जिले में पुलिस व्यवस्था को और...

स्मार्ट मीटर में बैलेंस नेगेटिव होते ही कट रही बिजली, रांची में हजारों कनेक्शन बंद

Electricity Department Tightens Rules : रांची में स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers)...

खबरें और भी हैं...