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झारखंड कृषि ऋण माफी योजना को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को दिये निर्देश

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खूंटी: किसान ऋण माफी योजना के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी शशि रंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कृषि पदाधिकारी व अन्य संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसान ऋण माफी योजना का प्रारूप तैयार किया गया है, ताकि झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ किसानों को सरलता व सुगमतापूर्वक प्रदान किया जा सके।

ऐसे में बैंकों की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहेगी।

योजना का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से ऑनलाइन तरीके से किया जायेगा, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ दिया जा सके। किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है।

जानकारी दी गयी कि योजना के तहत 31 मार्चए 2020 से पहले के स्टैंडर्डध्मानक ऋण लाभुकों को 50000 रुपये तक की ऋण माफी का लाभ दिया जायेगा।

इसे लेकर लाभुकों को बैंक के अलावा प्रज्ञा केन्द्रों में अपना आवेदन जमा करना होगा।

झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना कृषिए पशुपालन एवं सहकारिता विभागए झारखण्ड सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना हैए जिसके तहत झारखण्ड के केसीसी कृषि ऋण से आच्छादित कृषकों का अधिकतम 50000 रुपये तक का ऋण माफ करने का प्रावधान है।

पात्रता के लिए मुख्य शर्तों में झारखण्ड राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु का नागरिक होना चाहिए।

इसके पास वैध राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तथा 31 मार्च 2020 तक झारखण्ड राज्य के किसी भी व्यावसायिक बैंकों में केसीसी से सम्बंधित खाता चालू हालत में होना चाहिए।

डिफॉल्टर अथवा एनपीए खाता धारक इसके लिए सुपात्र नहीं होंगे। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य इसका लाभ ले सकता है।

मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना में एनआइसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से ही ऋण माफी का आवेदन एवं घोषणा पत्र द्वारा प्रज्ञा केंद्र तथा बीसी के सहयोग से किया जाना है।

इसलिए सभी सुयोग्य लाभुकध्कृषकों को आधार कार्डए राशन कार्ड एवं मोबाइल नंबर के साथ नजदीकी प्रज्ञा केंद्र बीसी अथवा सम्बन्धित बैंक शाखा में उपस्थित करना है।

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