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धक्का-मुक्की मामले को लेकर राहुल गांधी पर FIR

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FIR on Rahul Gandhi: संसद परिसर में गुरुवार सुबह हुए धक्का-मुक्की कांड को लेकर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर FIR (FIR on Rahul Gandhi) कराई गई है।

भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत (Pratap Sarangi and Mukesh Rajput) के घायल होने को लेकर पुलिस ने राहुल पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर भाजपा पर आरोप लगाते हुए अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत की है। इससे सियासत गरमा गई है।

संसद परिसर में सुबह हुए धक्का-मुककी कांड को लेकर ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, जो उनके ऊपर गिर गया।

इस घटना में सारंगी के सिर में चोट लगने की बात कही गई है और उनके साथ ही फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत भी चोटिल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इस मामले में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धमकाने और संसद में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की और धक्का दिया। वहीं कांग्रेस नेताओं का दावा है कि यह घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने भी भाजपा पर दुर्व्यवहार और धक्का-मुक्की का आरोप लगाया।

राहुल के खिलाफ लगाई गईं धाराएं

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज (Anurag Thakur and Bansuri Swaraj) ने राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। इन धाराओं में धारा 109: हत्या का प्रयास।

धारा 115: चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना। धारा 117: जान-बूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 125: निजी सुरक्षा को खतरे में डालना। धारा 131: धक्का देना और डराना-धमकाना। धारा 351: धमकी देना। प्रमुख हैं।

कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला, और प्रमोद तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बदसलूकी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने भाजपा पर संसद परिसर में गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है।

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