झारखंड

गोड्डा के पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी को तीन साल की सजा

दुमका: दुमका एंटी क्रप्सन ब्यूरो (ACB) के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा (Rakesh Kumar Mishra) की अदालत ने रिश्वत लेने से संबंधित बीस साल पुराने एक मामले में दोषी गोड्डा के पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी (District Co-Operation Officer) को तीन साल के कारावास के साथ दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी है।

ब्यूरो (Bureau) की विशेष अदालत ने शनिवार को ACB रांची थाना कांड संख्या 66/2002 तथा विजिलेंस स्पेशल केश संख्या 75/2002 में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद दोषसिद्ध आरोपी गोड्डा के पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक कुमार को प्रिवेंशन ऑफ क्रप्सन एक्ट( Prevention Of Corruption Act1988) की धारा 13(2)और 13(1) (D) के तहत तीन साल के कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी गयी।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्रभारी लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने इस मामले में पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया।

पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज

अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 9 गवाह पेश किये गये तथा प्रति परीक्षण कराया गया। प्रभारी लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र के हरिपुर निवासी मत्स्य जीवी सहयोग समिति लिमिटेड डोई के सचिव वशिष्ठ मंडल की शिकायत पर ACB रांची थाना में 28 सितम्बर 2002 को (Case No. 66/2002) गोड्डा के पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

प्राथमिकी में पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक कुमार पर मत्स्य जीवी सहयोग समिति का लेखा- जोखा और आडिट (Audit) से संबंधित रिपोर्ट देने के एवज में रिश्वत की मांग कर सूचक को लगातार परेशान करने का आरोप लगाया गया था।

इसके बाद काफी मिन्नत के बाद आरोपी पांच हजार रुपए रिश्वत लेकर काम करने पर सहमत हुए।

सूचक ने इसकी सूचना रांची ACB थाना में दी। इस शिकायत का सत्यापन किये जाने के बाद रांची एसीबी (Ranchi ACB) की टीम ने सूचक से दो हजार रिश्वत लेते हुए आरोपी पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी Ashok Kumar  को रंगे हाथ दबोच लिया था।

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