High Court strict on Collapse of Bridges : झारखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) से जुड़े एक अहम मामले में सख्त रुख अपनाया है।
पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विभाग के सचिव को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 24 फरवरी 2026 तक शपथ पत्र हर हाल में दाखिल किया जाए।

अंतिम समयसीमा तय
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई। इस पर Court ने कहा कि पहले भी कई बार मौका दिया जा चुका है, लेकिन अब तक शपथ पत्र दाखिल नहीं हुआ।
अदालत ने चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया गया तो संबंधित सचिव को व्यक्तिगत रूप से 10 हजार रुपये का जुर्माना याचिकाकर्ता को देना होगा।
यह राशि सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि स्वयं अधिकारी को देनी होगी।
देरी पर नाराजगी
यह जनहित याचिका पिछले दस वर्षों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए पुलों के टूटने से संबंधित है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल हैं और जवाबदेही तय होनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि मामले में पहले 27 नवंबर 2025 को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद 9 जनवरी 2026 को भी सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया, लेकिन पालन नहीं हुआ।
पुल निर्माण पर उठे सवाल
हाईकोर्ट के Chief Justice M.S. Sonak और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 को तय की है। साथ ही याचिकाकर्ता को 11 मार्च 2026 तक प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी गई है।
अगली सुनवाई 18 मार्च को




