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हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने किया बड़ा फैसला, पूरे राज्य में लगाई बीफ पर बैन

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Himanta Biswa Sarma Government took a Big Decision: अपने बयानों के लिए हमेशा विवाद में रहने वाले असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

सरकार ने अब पूरे राज्य में बीफ पर बैन लगा दी है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने X पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेस पर बीफ नहीं परोसा जाएगा.

सभी जगह CM सरमा ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी पब्लिस प्लेस पर बीफ (Beef) न तो परोसा जाएगा और न ही खाया जाएगा. इस कानून के लागू होने के बाद होटल-रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ पर प्रतिबंध लग जाएगा.

शादी-पार्टियों में भी नहीं परोसा जाएगा

शादी-पार्टियों में भी बीफ नहीं परोसा जाएगा. मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि अगर किसी होटल, रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेस या किसी भी पब्लिक फंक्शन (Public Function) में बीफ नहीं परोसा जाएगा. फिर चाहे वो फंक्शन किसी भी तरह का हो.

अभी होटलों-रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ खाने और परोसने पर पाबंदी लगाई गई है. हालांकि, घर में बैठकर कोई खाना चाहता है तो खा सकता है.

2021 में लाया गया था एक्ट

असम में अब तक बीफ खाने और परोसने पर कोई मनाही नहीं थी. हालांकि, 2021 में असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया था. ये कानून उन इलाकों में स्लॉटर हाउस और बीफ की बिक्री पर रोक लगाता है, जहां हिंदू, सिख और जैन बहुसंख्यक हैं. इसके साथ ही मंदिर या सत्र (वैष्णव मठ) के पांच किलोमीटर के दायरे में भी इस पर प्रतिबंध था.

भैंस को कर दिया गया था बाहर

इस कानून के दायरे में गाय, बैल, भैंस समेत सभी तरह के मवेशी आते हैं. हालांकि, कानून लागू होने के बाद भैंस को इससे बाहर कर दिया गया था.

ये कानून किसी भी परिस्थिति में गोहत्या पर रोक लगाता है. हालांकि, दूसरे मवेशियों को मारा जा सकता है, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट जरूरी है.

3 से 8 साल जेल की सजा

2021 का ये कानून बिना परमिट के असम के भीतर और दूसरे राज्यों से आने वाले बीफ और उससे जुड़े प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट पर भी रोक लगाता है.

इस कानून के तहत, दोषी पाए जाने पर 3 से 8 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही दोषी पर 3 से 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है.

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