Home Ministry takes Strict action against Anmol Bishnoi : केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई (Gangster Anmol Bishnoi) को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत अगले एक साल तक किसी भी राज्य की पुलिस या जांच एजेंसी उसे अपनी हिरासत में नहीं ले सकेगी। यह फैसला सुरक्षा कारणों और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
BNSS की धारा 303 के तहत लिया गया निर्णय
सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 के अंतर्गत जारी किया है।
मंत्रालय ने साफ किया है कि अगर किसी राज्य की पुलिस या किसी जांच एजेंसी को अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करनी है, तो उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल जाकर ही पूछताछ करनी होगी। उसे किसी अन्य जेल या स्थान पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
अनमोल बिश्नोई इस समय गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी है। वह बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुख्य आरोपियों में शामिल है।
इसके अलावा अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी (Firing) की घटना में भी उसका नाम सामने आया है। इन मामलों के चलते वह लगातार सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में है।
भाई लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी पहले जारी हो चुका है ऐसा ही आदेश
गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने अनमोल के भाई और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी इसी तरह का आदेश जारी किया था।
लॉरेंस बिश्नोई पिछले एक साल से ज्यादा समय से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और उसकी हिरासत को लेकर भी कड़े निर्देश लागू हैं।
इसी बीच अनमोल बिश्नोई के मामले में एक और अहम फैसला लिया गया है. विशेष NIA जज ने उसकी सुनवाई को सामान्य अदालत से हटाकर NIA मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया है. उसके वकील ने अदालत में यह दलील दी थी कि अनमोल की जान को खतरा है, इसलिए विशेष सुरक्षा जरूरी है।
बताया गया कि शुक्रवार को अनमोल बिश्नोई की पेशी Video Conferencing के जरिए कराई गई। गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियां अब पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।




