झारखंड

रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में नए सर्किल रेट पर होगी Holding Tax की वसूली

गैर आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति के लिए 0.15 प्रतिशत की दर से कर वसूला जाएगा

रामगढ़: रामगढ़ नगर परिषद (Ramgarh Municipal Council) अब आम नागरिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से सर्किल रेट के नए नियमों के आधार पर होल्डिंग टैक्स वसूलेगा।

नए सर्कल रेट के हिसाब से होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) की वसूली के लिए गुरुवार को जन सुविधा केंद्र में सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्घाटन किया गया।

यह वसूली नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या 1511 के आधार पर की जाएगी।

इसके अनुसार आवासीय निर्माण के लिए 0.075 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स कर के रूप में लिया जाएगा। गैर आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति के लिए 0.15 प्रतिशत की दर से कर वसूला जाएगा।

एजेंसी से रितिका पर्यटक लिमिटेड के कर्मी, टैक्स कलेक्टर आदि उपस्थित थे

कारपेट एरिया की जगह पर अब निर्मित क्षेत्र का कर लिया जाएगा। नए नियम के अनुसार महिला, वरिष्ठ नागरिक, सशस्त्र बल, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर के नाम से जो आवासीय उपयोग वाले धृति व भूमि के मालिकों पर पांच प्रतिशत की छूट दी गई है।

मलिन बस्तियों में स्थित झोपड़ियों या कच्चे आवासीय परिसर को जिनका कुल निर्मित क्षेत्र 350 वर्ग फीट तक है, वे होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) से मुक्त रहेंगे लेकिन उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

यह नियम पहले 250 वर्ग फीट तक ही था। गैर आवासीय शॉपिंग मॉल, होटल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्विट हॉल के मामले में 25 हजार वर्ग फुट से अधिक निर्मित क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) की दर 0.15 के स्थान पर 0.20 प्रतिशत कर वसूला जाएगा। खाली भूमि के लिए टैक्स में न्यूनतम वृद्धि की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022- 23 के होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) पर 30 जून तक भुगतान करने पर पांच फीसदी का छूट दिया गया है।

कार्यक्रम में नोडल पदाधिकारी सह नगर प्रबंधक प्रकाश साहू, राजस्व संग्रहण एजेंसी से रितिका पर्यटक लिमिटेड के कर्मी, टैक्स कलेक्टर आदि उपस्थित थे।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker