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झारखंड हाई कोर्ट से SC-ST मामले में विधायक इरफान की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

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Irfan’s Anticipatory Bail Petition Approved: झारखंड हाई कोर्ट से जामताड़ा से जुड़े एसटी-एससी से जुड़े एक मामले में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को सोमवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।

सुनवाई के दौरान इरफान अंसारी की ओर से शिकायतवाद दर्ज करने वाली महिला के द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया गया। कहा गया कि महिला के समर्थन में जिन लोगों ने गवाही दी थी वह किसी खास राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता थे। विधायक को षड्यंत्र के तहत इस मामले में फंसाया गया है।

एक महिला सुनीला देवी ने दो जुलाई, 2022 को अपने एक अन्य एसटी-एससी केस का अनुसंधान सही तरीके से नहीं होने को लेकर एसडीओ ऑफिस, जामताड़ा के समक्ष धरना दिया था। आरोप है कि विधायक इरफान अंसारी अपने करीब 15 समर्थकों के साथ वहां पहुंचे थे और महिला का धरनास्थल का टेंट उखाड़ दिया। साथ ही जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल भी किया था।

मामले को लेकर जामताड़ा की निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज किया गया था, जिस पर अदालत में संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इरफान अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में यह मामला दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है। इसके बाद इरफान अंसारी ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

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