Homeझारखंडझारखंड हाईकोर्ट से दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज

झारखंड हाईकोर्ट से दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने दलबदल के मामले में झारखंड BJP MLA दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) की याचिका खारिज कर दी है।

मरांडी ने झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) के स्पीकर के यहां दलबदल मामले में चल रही कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दाखिल की थी।

झारखंड हाईकोर्ट से दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज- Jharkhand High Court dismisses Babulal Marandi's plea in defection case

विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने झारखंड विधानसभा में कि शिकायत

हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि स्पीकर का न्यायाधिकरण दलबदल से संबंधित मामले की सुनवाई में सक्षम है।

जब तक केस स्पीकर के कोर्ट में है, तब तक हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी ने वर्ष 2019 का विधानसभा चुनाव अपनी झारखंड विकास मोर्चा (Jharkhand Vikas Morcha) की ओर से लड़ा था।

चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय BJP में कर दिया था। कांग्रेस की MLA दीपिका पांडेय सिंह ने इसे दलबदल का मामला बताते हुए झारखंड विधानसभा के स्पीकर के यहां शिकायत की थी।

स्पीकर ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला अब तक सुरक्षित रखा है। Babulal Marandi ने स्पीकर न्यायाधिकरण की कार्यवाही को नियमों के विपरीत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि स्पीकर के न्यायाधिकरण ने न तो उनकी ओर से गवाही कराई और न ही प्रॉपर तरीके से उनको सुना और इस मामले में फैसला सुरक्षित कर रखा है। यह अनुचित है।

झारखंड हाईकोर्ट से दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज- Jharkhand High Court dismisses Babulal Marandi's plea in defection case

हाईकोर्ट ने मरांडी की याचिका को की ख़ारिज

दूसरी ओर झारखंड विधानसभा की ओर से अधिवक्ता ने अपनी दलील में कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर का न्यायाधिकरण किसी विधायक को डिसक्वालीफाई करने का निर्णय लेने में सक्षम है।

हाइकोर्ट इसमें इंटरफेयर (Interface) नहीं कर सकता है। बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में जब तक कोई आदेश न हो जाये तब तक झारखंड हाइकोर्ट इस रिट को नहीं सुन सकता है।

हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर (Justice Rajesh Shankar) ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मरांडी की याचिका खारिज कर दी।

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