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झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक निर्मला देवी के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने बुधवार को बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र (Assembly Area) की पूर्व विधायक निर्मला देवी के खिलाफ दायर निर्वाचन याचिका (petition) को खारिज कर दी है।

वर्ष 2014 विधानसभा चुनाव में बड़कागांव से विजयी निर्मला देवी के निर्वाचन को आजसू पार्टी (AJSU Party) के उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी ने चुनौती दी थी।

लंबी सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम कुमार चौधरी (Justice Gautam Kumar Chowdhary) की अदालत ने कहा कि प्रार्थी की ओर से लगाये गये एक भी आरोप का साक्ष्य नहीं दिया गया है।

याचिका खारिज की जाती है

मतगणना में गड़बड़ी का जो आरोप लगाया गया था उसे भी साबित नहीं किया जा सका है। ऐसे में याचिका खारिज की जाती है।

उल्लेखनीय है कि रोशन लाल चौधरी ने निर्मला देवी के निर्वाचन (election) को चुनौती दी थी। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मतगणना (vote counting) में गड़बड़ी की गयी है।

कई बूथों पर जितने वोट (vote) डाले गए थे उससे अधिक की मतगणना की गयी थी। परिणाम आने के बाद ही उन्होंने सक्षम पदाधिकारी से शिकायत की थी लेकिन उनकी शिकायतों पर गौर नहीं किया गया।

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