Jharkhand High Court Hearing on Reservation : झारखंड हाईकोर्ट में Assistant पद पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की मांग से जुड़ी रिट याचिका पर सुनवाई हुई।
इस मामले में कर्मचारियों ने अदालत से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार उन्हें पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाए।

याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से जवाब मांगा है।
कर्मचारियों की क्या है मांग
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2017 में Assistant पद पर हुई थी। High Court की नियमावली के अनुसार इस पद का सेवा शर्त राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत आता है।
ऐसे में जब राज्य सरकार की सेवाओं में प्रमोशन के समय आरक्षण का प्रावधान है, तो वही लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए।
अदालत में क्या हुआ
मामले की सुनवाई Jharkhand High Court की खंडपीठ ने की, जिसमें एमएस सोनक और राजेश शंकर शामिल थे। अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सरकार और रजिस्ट्रार से लिखित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

कितने लोग हैं याचिकाकर्ता
इस मामले में गौरव खलको सहित कुल 33 कर्मचारियों ने याचिका दायर की है। सभी याचिकाकर्ता प्रमोशन प्रक्रिया में आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे हैं।
आगे की प्रक्रिया
अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार और रजिस्ट्रार के जवाब आने के बाद ही मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जवाबों के आधार पर अदालत उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
कर्मचारियों में उम्मीद
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि उन्हें प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलता है, तो इससे न केवल न्याय होगा बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। फिलहाल सभी की नजरें अदालत के अगले आदेश पर टिकी हैं।




