झारखंड हाई कोर्ट से वीरेंद्र राम की जमानत याचिका खारिज

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Money Laundering Case: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया है।

कोर्ट में वीरेंद्र राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व में दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद Court ने मामला में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पूर्व में ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने वीरेंद्र राम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

21 अप्रैल, 2023 को वीरेंद्र राम के खिलाफ ED की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ED की टीम ने वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच कर चुकी है।

अटैच की गई संपत्ति वीरेंद्र द्वारा टेंडर में कमीशन से उगाही कर अर्जित की गई है। 22 फरवरी, 2023 को वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी के दौरान उसके रांची के अशोक नगर स्थित आवास से ED ने गिरफ्तार किया था।