Homeझारखंडरिम्स से अतिक्रमण हटाने पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश

रिम्स से अतिक्रमण हटाने पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश

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Jharkhand High Court : झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को रिम्स (RIMS) परिसर से सभी तरह के अवैध कब्जों को हटाने के लिए बड़ा फैसला सुनाया है।

कोर्ट में WP (PIL) 4736/201 (ज्योति शर्मा बनाम राज्य सरकार, झारखंड एवं अन्य) मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने RIMS प्रबंधन और जिला प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा है कि रिम्स परिसर में जो भी अतिक्रमण या गैरकानूनी कब्जा है, उसे पूरी तरह हटाया जाए और जगह को अतिक्रमणमुक्त किया जाए।

72 घंटे में खाली करें जगह

हाईकोर्ट (High Court) ने स्पष्ट कहा है कि अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे के भीतर स्थल खाली करने के लिए सार्वजनिक घोषणा की जाए।

इसका मतलब है कि प्रशासन को तीन दिनों के अंदर हर तरह की जानकारी लोगों तक पहुंचानी होगी, ताकि अतिक्रमण हटाने का काम समय पर हो सके। अगर 72 घंटे में जगह खाली नहीं की जाती है, तो जिला प्रशासन और पुलिस बल को अधिकार होगा कि वे बल का इस्तेमाल करके अतिक्रमण हटाएं।

अगली सुनवाई 11 दिसंबर को

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 दिसंबर 2025 तय की है। उससे पहले रिम्स प्रबंधन और जिला प्रशासन को यह बताना होगा कि आदेश का पालन कितना हुआ और कितने अतिक्रमण हटाए गए। इसके लिए अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में जमा करना जरूरी होगा।

इस आदेश के बाद RIMS परिसर में बिना अनुमति बने ढांचे, दुकानें या अन्य कब्जों पर कार्रवाई तेज होने की संभावना है। प्रशासन की तैयारियों पर लोगों की नजर बनी हुई है।

पुलिस से सहयोग की मांग

रिम्स प्रबंधन ने वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर आदेश की जानकारी दी है और कार्रवाई में सहयोग मांगा है।

ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुलिस बल की मदद से परिसर में अभियान चलाया जाएगा। रिम्स परिसर को पूरी तरह अतिक्रमणमुक्त बनाना अब प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन गई है।

रांची में कई थाना प्रभारी बदले

रांची में बुधवार को पुलिस विभाग (Police Department) ने कई थानों के प्रभारी बदल दिए। हिंदपीढ़ी थाना का जिम्मा अब रंजीत प्रसाद संभालेंगे। सुनील कुमार कुशवाहा को सुखदेवनगर थाना प्रभारी बनाया गया है।

टाटीसिलवे थाना का प्रभार हंसे उरांव को दिया गया है और अनगड़ा अंचल में रविंद्र सिंह को नई जिम्मेदारी मिली है।

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