Homeझारखंडझारखंड हाई कोर्ट से भगवान भगत की जमानत याचिका खारिज

झारखंड हाई कोर्ट से भगवान भगत की जमानत याचिका खारिज

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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन (Illegal Stone Mining) मामले से जुड़े भगवान भगत की जमानत याचिका (Bail Petition) पर सुनवाई शुक्रवार को हुई।

कोर्ट ने भगवान भगत की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद Court ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

भगवान भगत को ED ने सात जुलाई, 2023 को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

भगवान भगत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है।

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