झारखंड

सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर झारखंड हाई कोर्ट से रोक बरकरार

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में 11 अप्रैल, 2023 को रांची में सचिवालय मार्च मामले में सांसद निशिकांत दुबे (MP Nishikant Dubey) की ओर से धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने संबंधी याचिका पर अब 31 जुलाई को सुनवाई होगी।

Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में 11 अप्रैल, 2023 को रांची में सचिवालय मार्च मामले में सांसद निशिकांत दुबे (MP Nishikant Dubey) की ओर से धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने संबंधी याचिका पर अब 31 जुलाई को सुनवाई होगी।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक अगली सुनवाई 31 जुलाई तक जारी रखी है।

झारखंड BJP के कार्यक्रम के तहत सचिवालय की ओर मार्च कर रहे BJP कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। मामले को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/ 2023 दर्ज किया गया था।

इसमें सांसद निशिकांत दुबे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर उरांव सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें से बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा सहित अधिकांश आरोपितों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर हाई कोर्ट से रोक लगी हुई है।

BJP की ओर से खनिज समृद्ध राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, मौजूदा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की उच्च दर के विरोध में इस मार्च का आयोजन किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और लाठीचार्ज भी किया था। उस दौरान क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी।

सचिवालय तक मार्च पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) और रघुबर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी और राज्य के पार्टी सांसदों के नेतृत्व में शुरू हुआ था।

पुलिस के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने बोतलें और पत्थर फेंके, जिससे कुछ पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हो गए थे। BJP कार्यकर्ताओ ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े थे।

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