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झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच ने असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में की आंशिक सुनवाई

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के डबल बेंच (Double Bench) में बुधवार को असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति (Assistant Town Planner Recruitment) मामले में आंशिक सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल LPA पर याचिकाकर्ताओं की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन (Subhashish Rasik Soren) और सौरव अरुण ने पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने JPSC को इस मामले में सरकार से निर्देश लेने को कहा। अब इस मामले की सुनवाई 11 जनवरी को होगी।

झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच ने असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में की आंशिक सुनवाई-Jharkhand High Court's double bench did partial hearing in assistant town planner appointment case
डबल बेंच में LPA दायर की गई

इससे पहले सिंगल बेंच ने इस याचिका (Petition) खारिज कर दी थी। एकल पीठ में दायर याचिका में कहा गया था कि JPSC ने वर्ष 2020 में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन (Advertisement) निकाला था।

परीक्षा में 20 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) में रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी।

इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए लेकिन हाई कोर्ट के Single Bench ने यह याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब डबल बेंच में LPA दायर की गई है।

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