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गोड्डा में नाबालिग से दुष्कर्म और Video वायरल करने के दोषी को 20 साल की सजा

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Rape Accused get 20 Years Imprisonment : गोड्डा (Godda) जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की (Minor Girl) से Rape और Video Viral करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

यह मामला हनवारा थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी, जो Bihar के सीतामढ़ी जिले का निवासी है, को POCSO Act के तहत सजा सुनाई गई।

इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 1,50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

आरोपी पर IT एक्ट के तहत भी सजा

अदालत ने दोषी शहाबुद्दीन को आइटी एक्ट के तहत 2 साल की अतिरिक्त सजा दी है। जुर्माने की राशि अदालत के निर्देशानुसार पीड़िता के पुनर्वास के लिए दी जाएगी।

क्या है पूरा मामला ?

मामले की जांच में पता चला कि आरोपी और पीड़िता के पिता पंजाब (Panjab) में एक ही कंपनी में काम करते थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे।

इसी के चलते शहाबुद्दीन का पीड़िता के परिवार से संपर्क था। एक दिन शहाबुद्दीन पीड़िता के घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद उसने पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी।

पीड़िता ने जब उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया, तो आरोपी ने 28 फरवरी 2024 को यह वीडियो Facebook और Instagram पर पोस्ट कर दिया।

घटना के बाद पीड़िता ने हनवारा थाना में शिकायत दर्ज कराई।

11 महीने में सुनवाई पूरी, 8 गवाहों की पेशी

अदालत ने 11 महीने के अंदर इस मामले की सुनवाई पूरी की। अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए गए, जिनकी गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए जुर्माने की राशि का उपयोग करने का आदेश दिया है। इस सख्त फैसले से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

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