निलंबित IAS विनय चौबे मामले में ACB ने Case Diary नहीं की पेश, 6 सितंबर को अगली तारीख

News Aroma
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Jharkhand News: हजारीबाग के डिप्टी कमिश्नर (DC) रहते हुए सेवायत भूमि घोटाले (Sewaay Land Scam) में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग ACB कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।

ACB की ओर से केस डायरी (Case Diary) पेश न करने के कारण कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तारीख तय कर दी है।

क्या है मामला?

विनय चौबे की ओर से वकील शंकर बनर्जी ने कोर्ट में बहस की, जबकि ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) ने पक्ष रखा।

यह मामला इसी महीने दर्ज FIR से जुड़ा है, जिसमें ACB ने कांड संख्या 9/2025 दर्ज किया है। घोटाले में विनय चौबे पर हजारीबाग में DC पद पर रहते हुए सेवायत भूमि से जुड़े अनियमितताओं का आरोप है।

पिछला शराब घोटाला केस

इससे पहले विनय चौबे झारखंड शराब घोटाला (Jharkhand Liquor Scam) मामले में भी आरोपी थे। लेकिन तय समय के अंदर चार्जशीट (Chargesheet) दाखिल न होने के कारण उन्हें कानूनी लाभ मिला और शराब घोटाले में बेल (Bail) मिल गई।

अब सेवायत भूमि घोटाले में उनकी जमानत पर कोर्ट का फैसला लंबित है।

क्या है सेवायत भूमि घोटाला?

सेवायत भूमि झारखंड में सरकारी संपत्तियों से जुड़ी है, जहां DC रहते हुए विनय चौबे पर अवैध कब्जा या हेराफेरी का आरोप लगाया गया है।

ACB की जांच जारी है, और कोर्ट की अगली सुनवाई में केस डायरी पेश करने का आदेश दिया गया है। यह मामला IAS अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर करता है।

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