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चुनाव आयोग ने इरफान अंसारी को आचार संहिता पालन करने को कहा, प्रदेश BJP…

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Election Commission: आदर्श आचार संहिता (Code of Conduct) के उल्लंघन के मामले में निर्वाचन आयोग ने प्रदेश BJP , कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और Steel Authority of India, बोकारो को चेतावनी देते हुए नियमों का अक्षरशः अनुपालन करने को कहा है।

भाजपा पर झारखंड में चौथे और पांचवे चरण के चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर मानक मतदाता पर्ची की जगह अबकी बार 400 पार नारा के साथ फोटो, चुनाव चिह्न आदि के साथ मतदाता पर्ची वितरण का आरोप है। इसकी FIR भी दर्ज है।

इस बाबत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने BJP के प्रदेश संयोजक, विधि प्रकोष्ठ सुधीर श्रीवास्तव को पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के तहत वोटरों को अनाधिकृत पहचान पत्र सादे कागज पर देना है।

उस पर किसी दल विशेष का चिह्न, प्रत्याशी का नाम और दल का नाम नहीं होना चाहिए। इस दिशा-निर्देश को पार्टी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

विधायक इरफान अंसारी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 17 मई को किये गए पोस्ट को जांचोपरांत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।

कहा गया है कि कोई भी दल या प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हों, जिससे आपस में घृणा फैले या विभिन्न जातियों और संप्रदायों के बीच तनाव का माहौल बने। साथ ही अपुष्ट आरोपों, आलोचना से बचने को कहा गया है।

साथ ही वोट के लिए ऐसी अपील से भी बचने को कहा गया है, जिससे जाति या सांप्रदायिक भावना उभरती हो। यह भी स्पष्ट किया गया है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों का चुनावी प्रोपेगंडा के लिए उपयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

दूसरी ओर, Steel Authority of India ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बावजूद अपने Bokaro Steel plant में कार्यरत कर्मियों को छठे फेज के चुनाव में मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया था।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135 बी के तहत कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया।

इसके बाद Bokaro Steel plant प्रबंधन ने अपने आदेश को पुनरीक्षित करते हुए मतदान दिवस 25 मई को अपने कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उनको दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए झारखंड में स्थित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान की तिथि को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

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