Jharkhand High Court seeks reply from JPSC: झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ (जस्टिस SN प्रसाद और जस्टिस AK राय) ने गुरुवार को सहायक अभियंता नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने JPSC से पूछा, “सरकार की ओर से भेजी गई संशोधित नियमावली पर अब तक क्या फैसला लिया गया है?” JPSC को एक हफ्ते में अपना मंतव्य सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन और अन्य याचिकाकर्ताओं ने यह PIL दाखिल की है। सुनवाई में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि सरकार ने ड्राफ्ट में मौजूद त्रुटियों को सुधारकर संशोधित नियमावली JPSC को दोबारा भेज दी है। JPSC ने कोर्ट को informed किया कि पहले भेजे गए ड्राफ्ट में कुछ errors थे, जिसके लिए सरकार से clarification मांगा गया था।
JPSC ने कोर्ट को Assurance दी कि जल्द ही नियमावली पर अपना मंतव्य सरकार को भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने JPSC को प्रतिवादी बनाते हुए अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। जैसे ही JPSC का मंतव्य आएगा, नियमावली को लागू करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है।