नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी मंसूर अंसारी को उम्रकैद, 20 हजार का जुर्माना!

News Aroma
1 Min Read
#image_title
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Jharkhand News: पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी मंसूर अंसारी को गुरुवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

क्या है मामला?

यह घटना 14 अक्टूबर 2020 की है, जब पीड़िता ने जगन्नाथपुर थाने में मंसूर अंसारी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुटियापदा निवासी मंसूर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO Act की धारा 6 के तहत चार्जशीट दायर की।

अदालत का फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मंसूर अंसारी को दोषी करार दिया। POCSO Act की गंभीर धारा के तहत उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर सख्ती दिखाने का मजबूत संदेश देता है।

Share This Article