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POCSO की विशेष अदालत ने नाबालिग से यौन शोषण के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

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POCSO Special Court Sentenced 10 years Imprisonment: रांची के POCSO की विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दो साल तक यौन शोषण (Sexual Exploitation) करने के दोषी देवलाल बेदिया को बुधवार को दस साल की सजा सुनाई है।

साथ ही देवलाल पर 20 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह प्रस्तुत किया था। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया।

देवलाल बेदिया सिल्ली के हलमाद बरवाटोली का रहने वाला है। आरोपित देवलाल बेदिया नाबालिग पीड़िता के साथ साल 2014 से 2016 तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहा था।

वर्ष 2017 में उसकी शादी करने को लेकर पंचायत बैठी थी। इसमें शादी को लेकर वह तैयार हुआ था। लेकिन तीन साल बाद 20 जून 2020 को चोरी-चुपके उसने दूसरी लड़की से शादी कर लिया था।

जब पीड़िता को इसकी जानकारी मिली तो आरोपित के घर वह अपने परिजन के साथ पहुंची। 24 जून 2020 को शादी से मुकरने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने सिल्ली थाना में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी।

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