Ranchi News: रांची की न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने कांके थाना क्षेत्र में 2021 में हुई लूट की घटना के आरोपी सामी खान उर्फ बाबू खान को बरी कर दिया। बरी होने का कारण चश्मदीद गवाहों की ओर से घटना की जानकारी से इनकार करना और जांच अधिकारी का अदालत में पेश न होना रहा।
इसके अलावा, पुलिस की ओर से कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं किया गया।
16 अक्टूबर 2021 को महेश हेम्ब्रम ने कांके थाना में एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि वह शाम को अपनी कार से परिवार के साथ सुकुरहुट्टू से झलकाडीह जा रहे थे।
रास्ते में एक पुल के पास मोटरसाइकिल सवार ने उनकी कार को रोका और 5,000 रुपये की मांग की। विरोध करने पर मोटरसाइकिल सवार ने हेम्ब्रम का BSF आई-कार्ड और मोबाइल फोन छीन लिया।
पुलिस ने शिकायतकर्ता द्वारा दी गई मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर सामी खान को गिरफ्तार किया। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने तीन चश्मदीद गवाहों—सफरोज अंसारी, शाकिर, और हाशिम अंसारी—को पेश किया।
न्यायिक दंडाधिकारी ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सामी खान के खिलाफ लूट के आरोप (IPC की धारा 392) को खारिज कर दिया और उसे बरी कर दिया।
कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा।