Jharkhand News: झालसा के निर्देश पर वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को आयोजित होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए समझौते के पूर्व की बैठक 10 मार्च से शुरू हो चुकी है।
इसके मद्देनजर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी न्यायालयों से वादकारियों को नोटिस भेजने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
सभी PLV को प्रचार-प्रसार करने का निर्देश
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के कार्यरत सभी पीएलवी को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जोर-शोर से प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है।
प्राधिकार ने कहा है कि जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के बाद ग्रामीणों और जरूरतमंदों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देने को कहा गया है।
ताकी लोग जागरूक हों और राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा उठा सकें।
साथ ही अपने वादों का निष्पादन निःशुल्क करा सकें
उल्लेखनीय है कि 10 मई को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद और वैवाहिक से संबंधित मामलों का निष्पाादन मध्यस्थों और अधिवक्ताओं के माध्यम से किया जायेगा।