झारखंड

रांची में भाई और भतीजा पर जानलेवा हमले में दोषी को 7 साल की सजा

जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह महीना अतिरिक्त सजा काटनी होगी़

रांची: अपर न्याययुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने शुक्रवार को अपने भाई और भतीजा पर जानलेवा हमला करने के दोषी चंद्रप्रकाश गुप्ता को सात साल की सजा, पांच हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह महीना अतिरिक्त सजा काटनी होगी़।

इस संबंध में दोषी के बड़े भाई सूर्यप्रकाश गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दोषी और शिकायतकर्ता दोनों पूर्व विधायक सह अधिवक्ता डॉ. जयप्रकाश गुप्ता के भाई है़।

घर के किचन के पानी निकासी को लेकर दोनों के बीच छोटा सा विवाद हुआ था

यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां 31 अगस्त 2015 को दोषी चंद्रप्रकाश गुप्ता ने अपने बड़े भाई सूर्य प्रकाश गुप्ता और भतीजा अश्विनी प्रकाश गुप्ता पर तलवार से जानलेवा हमला किया था।

इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद सूर्यप्रकाश गुप्ता ने अपने भाई चंद्र प्रकाश गुप्ता के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।

यह जानलेवा हमला एक मामूली विवाद को लेकर हुआ था। दोषी और शिकायतकर्ता दोनों सगे भाई हैं और दोनों एक ही घर में रहते है।

घर के किचन के पानी निकासी को लेकर दोनों के बीच छोटा सा विवाद हुआ था। उसी वक्त चंद्रप्रकाश गुप्ता ने अपने कमरे से तलवार, चाकू निकाला और बड़े भाई सूर्य प्रकाश गुप्ता और भतीजा अश्विनी प्रकाश गुप्ता पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker