झारखंड

खूंटी में अफीम तस्कर को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

बिरसा के खिलाफ अड़की थाना कांड संख्या 69/ 20 दर्ज है

खूंटी: डीएएसजे1 संजय कुमार (नंबर दो) की अदालत ने शुकग्रवार को एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के अभियुक्त बिरसा हस्सापूर्ति को 12 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाया।

बिरसा के खिलाफ अड़की थाना कांड संख्या 69/ 20 दर्ज है। बिरसा हस्सापूर्ति मुरहू थाना के बारूहातू गांव के भोनी हस्सापूर्ति का बेटा है।

जानकारी के अनुसार, अड़की थाना क्षेत्र से डुंडी मोड़ के पास 17 अगस्त 2020 को अवैध डोडा के साथ गिरफ्तार बिरसा को किया गया था।

एक लाख जुर्माने की सजा सुनायी

उसकी निशानदेही पर रिंग रोड दलादली के पास से तस्करी कर बिक्री के लिए ले जा रहे पिकअप वैन में लदे भारी मात्रा में डोडा बरामद किया गया था।

कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(सी) के तहत उसे 12 साल के सश्रम कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनायी।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker