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Kanpur Violence : फंडिंग करने वाले आठ बिल्डरों पर मुकदमा दर्ज

केडीए की सील के बावजूद बिल्डिंगों में चल रहा था निमाण कार्य

कानपुर:  कानपुर (Kanpur) जिले के बेकनगंज इलाके में तीन जून को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव (Nuisance) की जांच अब उपद्रवियों को फंडिंग करने वालों तक पहुंच गई है।

कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) के विशेष कार्याधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने फंडिंग करने वाले आठ बिल्डरों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

केडीए की प्रवर्तन टीम ने पिछले महीने इन बिल्डरों के अवैध निर्माणों को पुलिस की उपस्थिति में सील किया था, लेकिन इन परिसरों में से 08 परिसरों की सील तोड़ दी गयी थी और इनमें फिर से निर्माण कार्य चल रहा था।इसके आरोप में केडीए ने संबंधित थाने में बिल्डरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई।

केडीए विगत कई सप्ताह से कानपुर शहर के सभी क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग/अवैध निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार सीलिंग अथवा ध्वस्तीकरण (Sealing or Demolition) की कार्रवाई कर रहा है।

आरोपित जफर हयात हाशमी के कई बिल्डरों से संबंध

कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपित जफर हयात हाशमी के कई बिल्डरों से संबंध और फंडिंग उपलब्ध कराने के तथ्य सामने आए हैं। इसके बाद पुलिस ने केडीए के साथ ऐसे बिल्डरों को चिह्नित कर कार्रवाई शुरू की।बिल्डरों को चिह्नित करते हुए भूमि एवं भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है।

सीलिंग के दायरे में आए जीवन बीमा अस्पताल के सामने थाना चकेरी बाजिदपुर जाजमऊ, कानपुर नगर पर हाजी बसी एवं शबी और अन्य के द्वारा लगभग 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूतल पर स्लैब डालकर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे प्राधिकरण ने सील किया।

इसी तरह थाना बेकनगंज परिसर संख्या -95/95, विश्वनाथ खत्री का हाता परेड, कानपुर नगर पर सलीम उर्फ जानी वाकर द्वारा बिना स्वीकृत कराये निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसे केडीए ने सील किया।

थाना चमनगंज- मूखण्ड संख्या -88/521 पार्ट चमनगंज, कानपुर नगर पर एसएच मलिक द्वारा 150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसे सील किया गया।

सील करने के बाद इन परिसरों पर इस आशय का पोस्टर भी लगवाया गया है। KDA के विशेष कार्याधिकारी ने तहरीर में बताया कि भवनों में अवैधानिक रूप से परिसर स्वामियों द्वारा निर्माण कराया जा रहा था।

इस संबंध में केडीए ने 07 जून 2022 को इनके विरुद्ध IPC के तहत FIR किये जाने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष को पत्र भेजा था। पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा के आदेश पर केडीए के विशेष कार्याधिकारी की तहरीर पर FIR दर्ज की गयी।

इन सील भवनों में हो रहा था अवैध निर्माण

– परिसर संख्या -88/248 , मौला दूध चौराहा निर्माणकर्ता मो ल० हमजा एवं हाजी वशी

– परिसर संख्या 105/203, चमनगंज निर्माणकर्ता हाजी बशी

– परिसर संख्या 105/273 पार्ट श्रीनगर, कानपुर निर्माणकर्ता रहीमुद्दीन

– परिसर संख्या -88/507 पार्ट चमनगंज , निर्माणकर्ता आदिल व हाजी वशी

– परिसर संख्या- BB /333 पार्ट चमनगंज, निर्माणकर्ता हाजी वशी

– परिसर संख्या 97/314, तलाक महल, कानपुर निर्माणकर्ता अनवर हुसैन

– परिसर संख्या 95/95, विद्यनाथ खत्री का हाता, परेड निर्माणकर्ता सलीम व मुजीब

– परिसर संख्या 89/333 पार्ट, टुकनियांपुरवा, कानपुर निर्माणकर्ता मुस्तकीम

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