Latehar News: झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार के महुआटांड़ थाने में नाबालिग की कथित पिटाई और रिश्वत मांगने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से 24 जून तक जवाब मांगा है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया।
दुर्गेश महतो की मौत और नाबालिग पर अत्याचार
31 मार्च 2025 को लातेहार निवासी दुर्गेश महतो लापता हो गया था। 1 अप्रैल को उसका शव एक खेत में खून से लथपथ मिला।
स्थानीय लोगों का दावा है कि उसकी मौत बिजली के करंट से हुई, लेकिन मृतक की मां मुनु देवी ने आरोप लगाया कि तीन-चार लोगों ने दुर्गेश की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हुई। शव के पास घसीटने के निशान भी मिले।
पुलिस पर रिश्वत और पिटाई का गंभीर आरोप
मुनु देवी ने बताया कि सावित्री देवी ने धमकी दी थी कि वह अपने बच्चों को नहीं सुधारेगी तो उसे जान से मार देंगे। पुलिस ने इस मामले में सावित्री के नाबालिग बेटे को हिरासत में लेकर दो दिन तक बेरहमी से पिटाई की।
तीसरे दिन सावित्री से थाना प्रभारी ने नाबालिग को छोड़ने के लिए 2.5 लाख रुपये रिश्वत मांगी। राशि नहीं देने पर नाबालिग की फिर पिटाई की गई।
हाईकोर्ट की कार्रवाई
हाईकोर्ट ने इस मामले को क्रिमिनल रिट के रूप में स्वत: संज्ञान में लिया। सरकार को 24 जून तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद अगली सुनवाई होगी।