Ranchi : रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस.के. द्विवेदी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला झारखंड के चर्चित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कर रही है।
ट्रांजिट रिमांड और अनुपस्थिति
नवीन केडिया को ट्रांजिट रिमांड पर गोवा की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें चार दिनों की ट्रांजिट बेल मिली थी। अदालत ने उन्हें 12 जनवरी की शाम तक हर हाल में रांची स्थित एसीबी के अनुसंधानकर्ता के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया था। हालांकि, तय समय पर वह एसीबी के सामने पेश नहीं हुए।

एसीबी की जांच और लुक आउट नोटिस
बताया गया है कि झारखंड में शराब घोटाले के मामले में एसीबी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच कर रही है। नवीन केडिया के फरार होने के बाद उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। एसीबी ने सभी एयरपोर्ट को सूचना दी है कि अगर नवीन केडिया कहीं भी नजर आएं तो उन्हें वहीं रोका जाए।
देश छोड़ने पर रोक
एसीबी ने स्पष्ट किया है कि यदि नवीन केडिया देश में हैं तो अब वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। एजेंसी लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। जानकारी के अनुसार, एसीबी ने उन्हें 8 जनवरी को गोवा के एक स्पा सेंटर में मसाज कराते समय पकड़ा था।
कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें
अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हैं। जमानत याचिका पर निर्णय आने के बाद यह तय होगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी। यह मामला राज्य में शराब घोटाले की जांच को लेकर काफी अहम माना जा रहा है।




