Establishments Will Remain Closed in Urban Areas : राज्य में 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्मिक विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, मतदान दिवस (Voting Day) पर सभी नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, ताकि मतदाता निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो मतदाता संबंधित नगर निकाय क्षेत्र के निवासी हैं, लेकिन कार्य के सिलसिले में उस क्षेत्र से बाहर किसी औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत हैं, उन्हें उनके नियोक्ता द्वारा मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।
साथ ही, Casual Worker के रूप में कार्यरत ऐसे श्रमिक, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर काम करते हैं किंतु वहां के मतदाता हैं, उन्हें भी वेतन सहित अवकाश देना अनिवार्य होगा।
यह प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी (1) तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590 (3)(क) के अंतर्गत लागू किया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि डेली वेज और Casual श्रमिकों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा, ताकि कोई भी मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न रह जाए।





