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    Home»भारत»महाराष्ट्र में 367 जगहों पर बिना आरक्षण के होंगे स्थानीय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट
    भारत

    महाराष्ट्र में 367 जगहों पर बिना आरक्षण के होंगे स्थानीय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट

    निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने साफ किया है कि जिन 367 जगहों पर चुनाव की अधिसूचना पहले जारी हो चुकी थी, वहां बिना आरक्षण के चुनाव होंगे।
    News Aroma OnlineBy News Aroma OnlineJuly 29, 2022No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली: महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जिन 367 जगहों पर चुनाव की अधिसूचना पहले जारी हो चुकी थी, वहां बिना आरक्षण के Election होंगे।

    उन सीटों के लिए नए सिरे से अधिसूचना जारी नहीं हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग ने ऐसा किया तो यह सुप्रीम कोर्ट (SC) की अवमानना मानी जाएगी।

    दरअसल, कोर्ट को यह बताया गया कि महाराष्ट्र State Election Commission जिन 367 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर चुका था वहां नए सिरे से चुनाव कराने की योजना बना रहा है।

    उसके बाद जस्टिस AM Khanwilkar की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे पहले के आदेश का पालन नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    बता दें कि 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट (SC ) ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था।

    सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आरक्षण के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट पूरा हो गया है। कोर्ट ने कहा था कि जहां चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, उसमें बदलाव नहीं होगा।

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