झारखंड

दहेज हत्या केस में दोषी पति को 10 साल कारावास की सजा

पलामू जिला व्यवहार न्यायालय (Palamu District Civil Court) के पंचम जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या (Dahej Hatya) के दोषी पति तसलीम अंसारी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Palamu Dahej Hatya: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय (Palamu District Civil Court) के पंचम जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या (Dahej Hatya) के दोषी पति तसलीम अंसारी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

सतबरवा थाना के झाबर गांव निवासी शहीदा बीबी ने मृतका के पति, ससुर, सास, गोतनी व भसुर के विरुद्ध लेस्लीगंज थाना में कांड संख्या 49/2021 दिनांक 17/6/2021 को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी/34 के तहत नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी।

इसमें आरोप लगाई थी कि उसने अपनी पुत्री नाजिया खातून की शादी पांच वर्ष पूर्व तस्लीम अंसारी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की थी।

शादी के एक वर्ष बाद से ही उसकी लड़की के साथ दहेज हेतु प्रताड़ित किया जाता था। वह बीच बीच में बराबर अपने बेटी दामाद को पैसे देते रहती थी। 16 जून 2021 को अपने पुत्र मो. अहजद से 50 हजार रुपया भेजी थी।

17 जून 2021 को नाजिया खातून की हत्या कर दी गई और उसके शव को लटकाकर फांसी का स्वरूप दे दिया और फांसी लगाकर मरने की बात बताई गई थी।

वहां बांस से चारपाई के बीच की उच्चाई चार फीट थी, जबकि मृतका नाजिया खातून की लंबाई छह फीट थी। Postmortem रिपोर्ट के मुताबिक नाजिया खातून की मृत्यु दम घुटने से हुई थी।

अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मृतका नाजिया खातून के नाबालिग पुत्र को पुनर्वास की व्यवस्था करने व मृतका की माँ शहीदा बीवी को भी मुआवजा देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार Palamu को दिया है। इस केस के एक मुदालय ससुर वली मोहम्मद मियां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

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