Ranchi News: झारखंड में अब पब्लिक प्लेस पर तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचना, सिगरेट पीना या तंबाकू थूकना पांच गुना महंगा हो गया है। ऐसा करते पकड़े जाने पर 1000 रुपये का फाइन लगेगा। यह नियम तब लागू हुआ जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, उत्पादन, प्रदाय, वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन विधेयक), 2021 को अपनी मंजूरी दे दी।
झारखंड विधानसभा ने इस संशोधन बिल को पास कर राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा था। राजभवन के मीडिया सेल ने बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल राजभवन को मिल गया है।
क्या हैं नए नियम?
21 साल से कम उम्र का कोई भी किशोर तंबाकू प्रोडक्ट्स न बेच सकता है, न खरीद सकता है।
स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक ऑफिस और कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन।
खुले में सिगरेट (Single Cigarette) बेचने पर भी रोक।
पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने या तंबाकू थूकने का जुर्माना 200 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये।
हुक्का बार पर भी सख्ती
झारखंड कैबिनेट पहले ही राज्य में हुक्का बार पर बैन को मंजूरी दे चुकी है। नियम तोड़ने वालों को जेल या 1 लाख से 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
पहले क्या था?
संशोधन से पहले पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने का फाइन सिर्फ 200 रुपये था, जो अब 1000 रुपये हो गया है।