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राहुल गांधी मामले में MP-MLA कोर्ट में जवाब दाखिल, 7 सिंतबर को होगी सुनवाई

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Rahul Gandhi Case: BJP के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में शनिवार को MP-MLA के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई।

मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की पेशी से व्यक्तिगत छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद साहू की ओर से जवाब दाखिल किया गया। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 7 सिंतबर निर्धारित की है। उस दिन याचिकाकर्ता के वकील बहस करेंगे।

राहुल गांधी मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट चाहते हैं। इसको लेकर उनके अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने 14 अगस्त को सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल की है। राहुल गांधी को मामले में कोर्ट में पेश होना है।

पेशी को लेकर समन जारी है। इस पर शिकायतकर्ता के वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया था। लेकिन समन की तामील सर्विस रिपोर्ट कोर्ट को प्राप्त नहीं होने के कारण सुनवाई लंबित है।

कोर्ट ने पूर्व में राहुल गांधी को समन जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने को कहा था। राहुल गांधी की ओर से पूर्व में MP-MLA कोर्ट द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद MP-MLAकोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया था।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में मामले में शिकायतवाद दर्ज होने के बाद रांची सिविल कोर्ट ने पहली बार राहुल गांधी को समन जारी किया था। यह शिकायतवाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने वर्ष 2018 को किया है।

याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

नवीन झा के मुताबिक, इस दौरान राहुल ने कहा था कि भाजपा में एक हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इस बयान से उन्हें ठेस पहुंची है। पार्टी की छवि खराब हुई है। इस वजह से शिकायतवाद दायर की थी।

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