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रांची सिविल कोर्ट से फेक करेंसी मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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Fake Currency Cases from Ranchi Civil Court: फेक करेंसी से जुड़े 17 साल पुराने मामले (Fake Currency Cases) में डेढ़ साल से जेल में बंद आरोपित निखिल मंडल को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है।

अपर न्यायायुक्त Mithilesh Kumar Singh की अदालत ने शुक्रवार को दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। वह मामले में 28 मार्च 2023 से जेल में है।

मामले के लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 25/2007 के तहत दर्ज है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पर नकली नोटों के कारोबार में संलिप्त था।

जो मालदा पश्चिम बंगाल में एजेंट हैं और बांग्लादेश से नकली नोट (Fake Notes) प्राप्त करता था और उसे रांची के साथ-साथ आस-पास और विभिन्न स्थानों पर एजेंट के माध्यम से नकली नोटों की आपूर्ति करता था।

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