Harsh Punishment for Rapist : रांची सिविल कोर्ट में स्थित पोक्सो न्यायालय (POCSO Court) ने शुक्रवार को सोनाहातू थाना क्षेत्र के रहने वाले नव किशोर सिंह मुंडा उर्फ मनीष किशोर उर्फ नाबो को नाबालिग लड़की से लगातार दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई गई सज़ा
अदालत ने जेल में बंद अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये यह सज़ा सुनाई। अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 4(2) और धारा 6 के तहत दोषी पाया गया। हर धारा के लिए 20-20 वर्ष की कठोर कैद का आदेश दिया गया है।
जुर्माना भी लगाया गया
कोर्ट ने अभियुक्त पर दोनों धाराओं के तहत 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर यह जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो हर धारा के हिसाब से 6-6 महीने की साधारण कैद अतिरिक्त भुगतनी होगी।
सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी
अदालत ने अपने आदेश में लिखा कि अभियुक्त को दी गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। यह मामला नवंबर 2023 में सामने आया था, जब पीड़िता ने सोनाहातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
10 महीने तक चलता रहा शोषण
पुलिस जांच में पता चला कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना लगभग 10 महीने पहले शुरू हुई थी और लंबे समय तक जारी रही। यह मामला बहुत गंभीर था क्योंकि इसमें नाबालिग लड़की को बार-बार शोषण का सामना करना पड़ा।
अभियोजन पक्ष ने पेश किए 10 गवाह
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान के समर्थन में कुल 10 गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान और पेश किए गए सबूतों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई।
यह फैसला नाबालिगों (Minors) के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अदालत की सख्ती को दिखाता है। अदालत ने कहा कि इस तरह के गंभीर अपराधों में कड़ी कार्रवाई जरूरी है ताकि ऐसे अपराध रोके जा सकें।




